उत्तर प्रदेश में अब प्रीपेड मीटर के साथ ही मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
UPPCL ने जारी किया आदेश, प्रीपेड मोड के साथ लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर

LUCKNOW: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्यभर में नए बिजली कनेक्शनों पर प्री-पेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य कर दिए हैं। इस संबंध में प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। मतलब अब सभी उपभोक्ताओं को पहले पैसा जमा करना है उसके बाद ही बिजली का प्रयोग कर सकेंगे।
किन उपभोक्ताओं पर लागू होगा आदेश?
भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या-681, 230 और 112 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर प्री-पेड फंक्शनलिटी (Smart Meter Prepaid Functionality) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में यूपीपीसीएल ने यह कदम उठाया है।
आदेश के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में, अब नए कनेक्शन प्रीपेड मोड के साथ स्मार्ट मीटर के साथ ही जारी किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के मीटर भी इसी व्यवस्था के तहत बदले जाएंगे। अब सभी के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगाने अनिवार्य होंगे। कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे दूर रखा गया हैै।
जिन स्थानीय इलाकों में एक भी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर मिला है, वहां अब सभी उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश में सभी नए कनेक्शन अब केवल स्मार्ट प्री-पेड मोड के साथ ही दिए जाएंगे।
स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया
यूपीपीसीएल ने डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि :
- उपभोक्ताओं के पुराने मीटर हटाकर केवल प्री-पेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएं।
- defective या खराब मीटर को बदलने की स्थिति में भी केवल स्मार्ट मीटर ही लगाया जाएगा।
- स्थापना के समय मीटर बॉक्स, TP (Terminal Plate) सील, No-Display Meter आदि से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी मौके पर किया जाएगा।
पहले भुगतान फिर बिजली
बिजली विभाग का मानना है कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को अपने बिजली खर्च पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। मोबाइल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से उपभोक्ता रिचार्ज कर सकेंगे और रीयल-टाइम खपत की जानकारी पा सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। हालांकि इसमें पहले उपभोक्ता को बिल भुगतान करना होगा उसके बाद ही बिजली का प्रयोग कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने कहा स्मार्ट प्रीपेड मोड वाले विद्युत उपभोक्ताओं को रिबेट 5% तक दिया जाए क्या पावर कारपोरेशन ने इसे लागू करने के लिए विद्युत नियामक आयोग में कोई प्रस्ताव भेजा और भेजो तो लागू क्यों नहीं हुआ? केवल पावर कॉरपोरेशन अपना फायदा देखता है उपभोक्ता का नहीं।
त्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास आज जो भी प्रीपेड मीटर उपलब्ध है वह आरडीएसएस योजना में खरीदे गए हैं उस पर आम जनता से पैसा नहीं लेना है ऐसे में उसे मीटर को नए कनेक्शन पर लगाकर पावर कॉरपोरेशन कैसे पैसा वसूल करेगा
उपभोक्ता परिषद ने कहा कंस्यूमर राइट रूल 2020 के तहत नए कनेक्शन पर प्रीपेड मोड में देने की बात पावर कॉरपोरेशन कर रहा है क्या उसे रूल 2020 की धारा 10 नहीं पाता जिसके तहत गांव शहर सबको 24 घंटे बिजली देना है केवल उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां रोस्टर आज भी लागू?
उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन के नए बिजली कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर ही लगाने के आदेश पर बोला करारा हमला कहां विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को प्रीपेड व पोस्टपेड का देता है विकल्प क्या रूल विद्युत अधिनियम 2003 से बड़ा है।