एसआईआर- 2.95 करोड़ मतदाताओं की तलाश तेज, अभियान की समय-सीमा 26 तक बढ़ी

82 फीसदी मतदाताओं की 2003 की वोटरलिस्ट से मैंपिंग पूरी
Lucknow: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय-सीमा को बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गयी है। इसके तहत असंकलित फार्म श्रेणी में शामिल करीब 2.95 करोड़ मतदाताओं को ढूंढने का कार्य भी तेज कर दिया गया है। यह वे मतदाता हैं जो या तो स्थानांतरित हो चुके हैं, मृत पाए गए हैं, डुप्लीकेट हैं या अन्य श्रेणियों में चिन्हित किए गए हैं। वहीं 82 फीसदी मतदाताओं की 2003 की वोटरलिस्ट से मैंपिंग पूरी की जा चुकी है।
राज्य में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत जिन मतदाताओं (Voters) की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें जल्द ही नोटिस जारी किए जायेंगेे। ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची में बने रहने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। वहीं जिन मतदाताओं की मैपिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है, उन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।
चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय को भेजे गए निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मैपिंग का स्तर कम से कम 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाए, ताकि नोटिस जारी करने वाले मतदाताओं की संख्या न्यूनतम रहे और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देश पर राज्यभर में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नामों का मिलान वर्ष 2003 में एसआईआर के बाद तैयार की गई मतदाता सूची से किया जा रहा है।
मैपिंग केवल मतदाता के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के नामों के आधार पर भी मिलान किया जा रहा है, ताकि वास्तविक मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके। सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र में जाकर सक्रिय रूप से अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करें। इसके लिए सभी जिलों में सीईओ कार्यालय की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरा हो और मतदाता सूची अधिकतम रूप से शुद्ध हो।
नए मतदाताओं के पंजीकरण पर भी जोर
एसआईआर के साथ-साथ नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योग्य नए मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाया जाए। इसके लिए सभी बीएलओ को पर्याप्त संख्या में फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रह जाए।




