आगरा शिक्षक MLC चुनाव: तीन बूथों पर मतदान रद्द

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के पांच और खंड शिक्षक के छह निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत यह निर्णय लिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58A(2)(a) के अंतर्गत संबंधित तीन मतदेय स्थलों पर पहले हुए मतदान को शून्य घोषित किया गया है।

इन तीन बूथों पर होगा पुनर्मतदान
आयोग के निर्देश पर आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित मतदेय स्थलों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा—
मतदेय स्थल संख्या-20: तहसील कैंपस, खेरागढ़, कक्ष संख्या-1।
मतदेय स्थल संख्या-21: क्षेत्र पंचायत कार्यालय, सैंया, कक्ष संख्या-1।
मतदेय स्थल संख्या-26: क्षेत्र पंचायत कार्यालय, फतेहाबाद, कक्ष संख्या-1।
तीनों बूथों पर मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को मतदान की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, मीडिया, प्रेक्षकों और अन्य संबंधित लोगों को पुनर्मतदान के कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की तय होगी जवाबदेही
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों अथवा अनियमितताओं के कारण पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न हुई है, उन्हें दोबारा मतदान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं के दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही भी लगाई जाएगी।
आयोग ने इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों, जिनमें पुलिस और मतदान कार्मिक भी शामिल हैं, की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त, आगरा को तत्काल जांच कराकर 25 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजनी है।
मतगणना के लिए लेनी होगी अनुमति
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, तीनों मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आयोग से अनुमति प्राप्त की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को मतदान निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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