कोर्ट जाने पर डॉ. देवाशीष को मिला वेतन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल (Kalyan Singh super speciality cancer institute & Hospital) में बतौर चिकित्सा अधीक्षक काम करने वाले डॉ. देवाशीष शुक्ला को रोका गया वेतन निर्गत हो गया है। कैंसर संस्थान से हटाए जाने के बाद उनका फरवरी माह का वेतन रोक लिया गया था।
वेतन पाने के लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही संस्थान प्रशासन ने उनका रोका गया एक माह वेतन 1,37,187.00 रुपये जारी कर दिया। कैंसर संस्थान के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक (medical superintendent) ने फरवरी माह का वेतन(salary) रोके जाने के खिलाफ हाईकोर्ट (high court) की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संस्थान के वित्त अधिकारी को हाजिर होने का आदेश दिए।
हाईकोर्ट में मामला जाने की सूचना पर मिलते ही संस्थान ने डॉ. देवाशीष को वेतन दे दिया गया। हॉस्पिटल की ओर से वेतन दे दिए जाने की जानकारी देने पर न्यायालय को दी गई है। वेतन मिलने के बाद डॉ. देवाशीष की याचिका को निस्तारित कर दिया गया। न्यायालय ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकारियों को बिना किसी ठोस कारण के किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वेतन न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिया गया है, तो यह उसे बहुत पहले भी दिया जा सकता था। न्यायालय ने कहा कि संस्थान के संबंधित प्राधिकारी को भविष्य में कानून के अनुसार सख्ती से कार्य करने के लिए चेतावनी जारी की जाती है।
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