गोंडा में जुलाई खाद्य माह के सापेक्ष निःशुल्क राशन वितरण 20 जून से शुरू
अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा मुफ्त अनाज, अंत्योदय कार्डधारकों के लिए चीनी पर भी विशेष व्यवस्था

GONDA: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जुलाई माह के सापेक्ष निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून 2025 से होने जा रहा है। यह वितरण कार्यक्रम 10 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नि:शुल्क आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशन में इस व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता तैयारियाँ की गई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) का वितरण नि:शुल्क किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डों से जुड़ी प्रति यूनिट को 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
3 किलो चीनी केवल 54 रूपये में
इसके साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमासिक अप्रैल, मई व जून 2025 के लिए प्रति कार्ड 3 किलोग्राम चीनी ₹18 प्रति किलो की दर से ₹54 में उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि चीनी की आपूर्ति केवल लाभार्थी की मूल राशन दुकान से ही की जाएगी तथा इस पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
रात 9 बजे तक वितरित होगा राशन
राशन वितरण को सुगमता से संपन्न कराने के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक वितरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो अपनी उपस्थिति में वितरण कार्य संपन्न कराएंगे। निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक 8-10 दुकानों पर ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को भ्रमणशील नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, घटतौली अथवा अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत हो तो वह जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। दोषी पाए जाने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।