आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: दुर्घटना में मृत्यु पर 30 लाख रुपये तक मुआवजा, पेंशन और छुट्टियों का लाभ
आउटसोर्स के तहत कार्यरत करीब 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, सरकार अंतिम तैयारियों में जुटी

Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक नया “आउटसोर्स सेवा निगम” गठित करने जा रही है, जिससे राज्य भर में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 30 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsource Employees) का न्यूनतम वेतन 20 हजार रूपये या उससे अधिक दिये जाने का प्रस्ताव है। जिद पद के समकक्ष आउटसोर्स कार्मिक की तैनाती की जाएगी स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले वेतन के आस पास आउटसोर्स कार्मिक का मानदेय हो सकता है। कर्मचारियों को ईपीएफ और बीमा सहित कई अन्य लाभ अनिवार्य रूप से मिलेंगे।
कर्मचारी की दुर्घटना होने पर ईपीएफ से परिजनों को 2.50 लाख से 7.50 लाख तक मिलेंगे। कर्मचारी की दुर्घटना होने पर 2 लाख और मृत्यु होने पर 5 लाख तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रस्ताव है। बैंक से मिलने वाले लाभ के तहत दुर्घटना, विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर परिजनों को 30 लाख रूपये तक की सहायता का प्रस्ताव है।
बड़ी बात है कि इसके लिए किसी प्रका प्रीमियम नहीं दिया जाएगा ना ही कर्मचारी के वेतन से इसके लिए कोई कटौती की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार विधवा को 1000 रूपये से लेकर 2900 रूपये तक की आजीवन पेंशन दी जाएगी। अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके माता पिता को 1000 से 2900 रूपये तक पेंशन की भी व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख कर्मचारी आउट सोर्स के तहत कार्य कर रहे हैं।
आउटसोर्स (Outsource Employees) के तहत तैनात बीमार कर्मचारी को 10 दिन का वेतन सहित चिकित्सा अवकाश मिलेगा। आकस्मिक रूप से 12 दिन अवकाश देने का भी प्रस्ताव है। आउटसोर्स कर्मियों को साल में 180 दिन से अधिक सेवा पर बोनस भी मिलेगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का अधिकार चयनित एजेंसी को नहीं होगा। इसकी सूचना संबंधित निगम को देनी होगी। सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को अंतिम रूप देने में जुटी है।
योजना की प्रमुख सुविधाएं:
मृत्यु पर मुआवजा:
- सामान्य मृत्यु पर: ₹2 लाख
- दुर्घटना में मृत्यु पर: ₹30 लाख
- विकलांगता पर: दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार सहायता राशि
-
पेंशन योजना:
- 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद ₹2900 प्रति माह पेंशन
- अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता को ₹1000 प्रति माह पेंशन
अन्य लाभ:
- 12 दिन आकस्मिक अवकाश
- 10 दिन चिकित्सा अवकाश (पूर्ण वेतन के साथ)
- 180 दिन सेवा पर बोनस
- पोशाक और जोखिम भत्ता
- विभागीय कार्रवाई की शक्ति अब चयनित एजेंसी के बजाय निगम के पास होगी
राज्य सरकार का लक्ष्य आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को रोकना और उन्हें आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है और मई महीने में इसका गठन होने की संभावना है।
यह प्रस्ताव अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर यह पास हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को इतने व्यापक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा देता है।