LUCKNOW: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने प्रमोटरों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने प्रमोटर एनरोलमेंट के लिए नया यूजर मैनुअल अपने वेब पोर्टल पर जारी किया है। दस आसान चरणों और चित्रात्मक मार्गदर्शन के साथ यह मैनुअल नामांकन प्रक्रिया को न केवल सरल बनाएगा बल्कि गलतियों और देरी की संभावनाओं को भी काफी हद तक कम करेगा।
यह मैनुअल प्रमोटरों को रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) नियमावली, 2016 तथा यूपी रेरा (सामान्य) विनियम, 2019 के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा दिए गए संबंधित आदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट और चरणबद्ध मार्गदर्शन प्रदान करता है।
10 सरल चरणों में होगी प्रक्रिया पूर्ण
नए मैनुअल में चित्रों सहित दस आसान चरण दिए गए हैं, जिनसे प्रमोटरों के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल और त्रुटिरहित हो सकेगी। यह प्रक्रिया गलतियों या विलंब की संभावनाओं को कम करती है तथा आवेदन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। इससे न केवल प्रमोटरों को एनरोलमेंट पूरा करने में आसानी होगी, बल्कि प्राधिकरण को भी आवेदन के समय परियोजना पंजीकरण की समीक्षा और अनुमोदन में सुविधा मिलेगी।
पहले से जारी मैनुअल्स का मिला लाभ
इससे पहले यूपी रेरा (UP RERA ) ने शिकायत पंजीकरण और परियोजना पंजीकरण हेतु यूजर मैनुअल जारी किए थे, जिन्हें हितधारकों ने व्यापक रूप से अपनाया। इन मैनुअल्स ने क्षमता निर्माण, गुणवत्ता सुधार और प्राधिकरण की नियामक प्रणाली पर भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। प्रमोटर एनरोलमेंट मैनुअल इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता है और रेरा की पारदर्शी व कुशल रियल एस्टेट व्यवस्था बनाने की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
क्षमता निर्माण और पारदर्शिता पर जोर
यूपी रेरा (UP RERA) का मानना है कि यह मैनुअल सिर्फ प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका नहीं, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में क्षमता निर्माण का एक रणनीतिक साधन भी है। इससे प्रमोटरों को न केवल कानूनी आवश्यकताओं को सही तरीके से समझने और पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि समयबद्ध और सटीक पंजीकरण से पारदर्शिता व विश्वास भी सुदृढ़ होंगे।
यूपी रेरा (UP RERA ) जल्द ही प्रोजेक्ट एक्सटेंशन मैनुअल तथा एजेंट ट्रेनिंग और पंजीकरण मैनुअल भी जारी करने की तैयारी में है। प्रोजेक्ट एक्सटेंशन मैनुअल प्रमोटरों को परियोजनाओं की समयसीमा बढ़ाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शन देगा, वहीं एजेंट ट्रेनिंग एवं पंजीकरण मैनुअल एजेंटों को उनकी जिम्मेदारियों और पंजीकरण प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगा। इन सभी संसाधनों से सभी हितधारकों को नियामकीय वातावरण में सहजता से कार्य करने में मदद मिलेगी।
रेगुलेटरी विज़न का सुदृढ़ीकरण
अपने गठन से ही यूपी रेरा (UP RERA) ने पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवराना संस्कृति को रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थापित करने पर बल दिया है। घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और साथ ही प्रमोटरों व एजेंटों को सुगमता प्रदान करना इसकी प्राथमिकता रही है। यूजर मैनुअल जैसे कदम यूपी रेरा की इस सोच को प्रदर्शित करते हैं कि स्पष्ट प्रक्रिया और ज्ञान का प्रसार ही प्रभावी नियमन की कुंजी है।
प्रमोटर्स की राह होगी आसान
इस अवसर पर यूपी रेरा (UP RERA) के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने नए मैनुअल के लाभों पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा:
“मुझे उम्मीद है कि सभी प्रमोटर इस मैनुअल का अधिकतम उपयोग कर अपनी नामांकन प्रक्रिया को सुगमता और सटीकता से पूर्ण करेंगे। यह पहल न केवल प्रमोटरों को सुविधा प्रदान करने के लिए है, बल्कि उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट इकोसिस्टम में पारदर्शिता, पेशेवराना दृष्टिकोण और विश्वास को मजबूत करने के लिए भी है। इस मैनुअल के जरिए हम नियमों को और आसान व समझने योग्य बना रहे हैं, ताकि प्रमोटर अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझें और स्वेच्छा से पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास कायम करने में सहयोगी बनें।”