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यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई: पार्थ इन्फ्राबिल्ड को नोटिस जारी, 7 जुलाई को किया तलब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने बिल्डरों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया है। समय पर प्रोजेक्‍ट को पूरा ना करने, आवंटियों को फ्लैट हैंडओवर ना करने के आरोपों की शिकायतों के बाद अब लखनऊ स्थित पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. (Paarth Infrabuild Pvt. Ltd.) को नोटिस जारी किया है। रेरा ने कंपनी के प्रतिनिधियों को 7 जुलाई 2026 को तलब किया गया है

आवंटियों का प्रदर्शन लाया रंग

लंबे समय से फ्लैट मिलने की आस में इंतजार कर रहे आवंटियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पहले भी फ्लैट मालिकों ने बिल्डर के खिलाफ गोमती नगर में जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा, पजेशन न मिलने पर सरोजनी नगर में भी होमबायर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था।

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लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों के बीच, पार्थ रिपब्लिक मेम्बर्स एसोसिएशन (PRMA) ने 24 जून 2026 को यूपी रेरा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में लगभग 100 आवंटी शामिल थे। आवंटियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए रेरा सचिव महेंद्र वर्मा ने त्वरित कार्रवाई की है

13 प्रोजेक्ट्स की वैधता खत्म, नियमों की अनदेखी

रेरा द्वारा जारी नोटिस में बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रेरा ने कहा है कि 12 परियोजनाओं का पंजीकरण कराया गया है, इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2023 से 2025 के बीच पूर्ण होना था। लेकिन एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है और ना ही बिल्डर ने परियोजनाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) और अधिभोग प्रमाण-पत्र (Occupancy Certificate) उपलब्ध नहीं कराया है। 

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कंपनी के 13 प्रोजेक्ट्स (जैसे- कैनरी, गार्डेनिया रेजीडेंसी, हमिंग रिट्रीट और गोल्डफिंच आदि) की पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है। पार्थ इन्फ्राबिल्ड ने रेरा अधिनियम 2016 की धारा 4(2), 11(4)(b) और 17(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। यही नहीं बिल्डर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है

बिल्डर पर लग सकता है भारी जुर्माना

रेरा ने नियमों की इस अनदेखी पर रेरा ने सख्त चेतावनी दी है। धारा-38/60 एवं 61 के अनुसार, इन उल्लंघनों के लिए बिल्डर पर परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत तक अर्थदण्ड (Penalty) लगाया जा सकता है

7 जुलाई को होगी अहम सुनवाई

रेरा ने पार्थ इन्फ्राबिल्ड को अपने आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर के साथ 7 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे रेरा मुख्यालय के सभागार में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही, पार्थ रिपब्लिक मेम्बर्स एसोसिएशन के अधिकतम 4 प्रतिनिधियों को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई है

Sunil Yadav

संपादक, लेखक और अनुभवी पत्रकार हैं। वे दैनिक जागरण, आईनेक्‍स्‍ट, कैनविज टाइम्‍स और दैनिक जागरण आईनेक्‍स्‍ट से जुड़े रहे हैं। वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक ख़बरों, स्वास्थ्य सेवाओं, टेक्‍नोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखते हैं। ट्विटर (X) पर उनसे @sunilyadav21 पर जुड़ सकते हैं।

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