LUCKNOW: उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ (Electricity Bill Relief Scheme) का ऐलान कर दिया है। यह योजना उन लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो अपने पुराने बकाया बिजली बिलों और उस पर लगने वाले ब्याज से परेशान थे।
यह विशेष छूट योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आर्थिक संकट से उबारना और उन्हें एक नई शुरुआत देना है।
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
पावर कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किए गए इस राहत पैकेज का फोकस आम आदमी और छोटे दुकानदार हैं। योजना का लाभ मुख्य रूप से दो श्रेणियों को मिलेगा:
-
घरेलू उपभोक्ता (Domestic Consumers): जिनके कनेक्शन का भार 02 किलोवाट तक है।
-
वाणिज्यिक उपभोक्ता (Commercial Consumers): जिनके कनेक्शन का भार 01 किलोवाट तक है।
ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी छूट
इस बार की योजना पिछले OTS (One Time Settlement) स्कीमों से काफी अलग और अधिक लाभदायक है। पहली बार उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज (ब्याज) माफी के साथ-साथ मूलधन (Principal Amount) पर 25% तक की छूट दी जा रही है।
इसके अलावा, जो उपभोक्ता एक बार में पूरा पैसा जमा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आसान मासिक किश्तों (Installments) की सुविधा भी दी गई है। इससे उपभोक्ता बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी सुविधानुसार पुराना बकाया चुका सकेंगे।
गलत बिलों का झंझट होगा खत्म
अक्सर उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि मीटर जंप करने या तकनीकी खराबी से उनका बिल अनाप-शनाप आ गया है। इस योजना में इसका भी समाधान निकाला गया है। कॉर्पोरेशन के तकनीकी सिस्टम द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण बिलों (Erroneous Bills) की पहचान कर उन्हें उपभोक्ता की ‘औसत खपत’ (Average Consumption) के आधार पर स्वतः ठीक (Auto-correct) कर दिया जाएगा। इसके लिए अब उपभोक्ताओं को बिजली घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
इसके साथ ही, बिजली चोरी (Electricity Theft) के लंबित मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समझौता करने और राहत पाने का विकल्प खुला रहेगा, जिससे कोर्ट-कचहरी के मुकदमों से मुक्ति मिलेगी।
यह भी पढ़ें: ‘बिजली बिल राहत योजना’ से बिजली बकाएदारों को मिलेगी छूट
कैसे और कहाँ करें आवेदन?
योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क ₹2000 तय किया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि यह राशि अलग से नहीं ली जाएगी, बल्कि उपभोक्ता के बिल में ही समायोजित (Adjust) कर दी जाएगी।
उपभोक्ता इन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
-
विभागीय वेबसाइट: www.uppcl.org
-
UPPCL Consumer App
-
नजदीकी विभागीय खंडीय कार्यालय
-
फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से
-
जनसेवा केंद्र (CSC)
विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और योजना का लाभ जल्द से जल्द उठाएं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए उपभोक्ता विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
