उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों (Agniveer) को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण

Lucknow: पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) को समाज की मुख्यधारा में समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने राज्य की पुलिस, पीएसी, अग्निशमन सेवाओं और कारागार सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
4 साल की सेवा के बाद मिलेगा मौका
यह निर्णय भारत सरकार की अग्निपथ योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिसका उद्देश्य देशभक्त और प्रशिक्षित युवाओं को सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना, नौसेना) में चार साल की सेवा के बाद समाज में पुनर्स्थापित करना है। योजना के अनुसार, 2026 से हर वर्ष लगभग 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी, जबकि शेष को नागरिक क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इसका निर्णय लिया है। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि 20% आरक्षित पदों को विशेष रूप से उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और भारत सरकार से प्रमाणित होंगे।
प्रदेश सरकार के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को अर्ह अभ्यर्थी के रूप में मान्यता दी जाएगी और उनकी अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में आरक्षण देने की बात कह चुके हैं।